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राजस्थान जन - आधार योजना ( Rajasthan Jan-Aadhar Yojana) :
जन आधार योजना के लाभ / जन आधार योजना के फायदे :
➣ राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक (Demographic and Socio- Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर एक कार्ड, एक पहचान" प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity) तथा पते (Proof of Address) दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना।
➣ नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से तथा गैर-नकद लाभ आधार/ जन-आधार अघिप्रमाणन उपरांत देय |
➣ राज्य के निवासियों को जन कल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना |
➣ ई मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी संचालन करना |
➣ राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जाना।
➣ महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढावा देना।
➣ सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/ परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना |
➣ विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देना।
जन आधार कार्ड कैसे बनाएं :
जन-आधार पंजीयन एवं जन आधार कार्ड
➣ राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने एवं जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
➣ प्रत्येक परिवार को एक 10 अकीय परिवार पहचान संख्या सहीत जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा।
➣ परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जायेगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उसके अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार मे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा |
➣ विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डो (यथा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि) के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एकबारीय निशुल्क जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जो बहुउद्देश्यीय कार्ड होगा। भविष्य में सभी जन कल्याण को योजनाओं के लाभ सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तान्तारित किया जाएगा।
➣ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की आवश्यकता के मद्देनजर जन- आधारव्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाएगा।
➣ राज्य के पंजीकृत निवासियों द्वारा स्वयं जन- आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अदतन कराया जा सकेगा।
➣ जन-आधार डेटा रिपोजिटरी से एकीकृत अन्य योजनाओं के डेटाबेस में लाभार्थी की सूचना में अद्भुतन होने पर जन-आधार डेटा रिपोजिटरी में भी उस निवासी का सूचनाओ में भी अद्दतन किया जा सकेगा (Reverse Seeding) |
➣ परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नामाकन होने पर उस सदस्य की आधार संख्या को जन-आधार पोर्टल पर परिवार द्वारा दर्ज करवाना आवश्यक होगा।
➣ राजस्थान जन- आधार योजना 2019 में पंजीयन एवं कार्ड वितरण की प्रकिया परिशिष्ट-1 में वर्णित है।
नकद एवं गैर- नकद लाभों की प्रदायगी :
➣ नकद लाभ- पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे। व्यक्तिगत नकग लाभ सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लाभार्थी का बैंक खता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते हस्तांतरित किये जाएंगे।
➣ गैर-नकद लाभ- पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक गैर- नकद लाभ परिवार का कोई भी वस्यक सदस्य तथा वकितागत गैर नकद लाभ सम्बंधित लाभार्थी (अव्यस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार का मुखिया) स्वयं के आधार अधिप्रमाणन उपरांत प्राप्त कर सकेगा।
जीवितता प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य
विभिन्न सरकारी योजानाओ जैसे- सामाजीक सुरक्षा पेंशन आदि के लाभार्थियों को वर्ष में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित अंतराल में जीवित होने का सत्यापन करवाना होता है। ऐसी योजनाओ हेतु यदि लाभार्थी वर्ष में निर्धारित अंतराल में कभी भी जन-आधार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से होने वाले अधिप्रामाणन से कोई लाभ / सेवा अर्जित करता है, जैसे- राशन लेना, आधार/ जन-आधार कराना इत्यादि तो ऐसे लाभार्थी को जीवित मानते हुए जीवितता प्रमाण-पत्र हेतु पर्थक से बायोममैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्थान जन-आधार योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले पंजीयन :
➣ जन-आधार पंजीयन
➣ जन्म-मृत्यु पंजीयन
➣ विवाह पंजीयन
➣आधार पंजीयन
राजस्थान जन-आधार योजना में पंजीयन एवं कार्ड वितरण :
➣ पूर्व पंजीकृत परिवारों के लिए :
स्टेट रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकिय जन- आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जन- आधार पहचान संख्या को मोबाईल नम्बर पर एस. एम. एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई-मित्र / ई-मित्र प्लस पर आधार / परिवार पहचान संख्या देकर प्राप्त किया जा सकेगा।
➣ नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए:
जन- आधार पंजीयन हेतु राज्य के निकासी परिवार का वयस्क सदस्य जन-आधार पोर्टल पर स्वय अथवा नजदीकी ई- मित्र पर नि: शुल्क पंजीयन करा सकेगा। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओ व अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि के आधार पर सत्यापन उपरांत 10 अंकीय जन- आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सूचित कर दी जाएगी।
➣ जन-आधार कार्ड वितरण:
परिवार को जन- आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरांत मुद्रित कार्ड सीधे सम्बंधित नगर निकाय पंचायत समिति / ई-मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किये जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित नगर निकाय/ पंचायत समिति के द्वारा सम्बंधित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन- आधार ई-कार्ड, जन आधार पोर्टल अथवा एस. एस. ओ आईडी के माध्यम से भी निशुल्क डाऊनलोड कर सकता है।
➣संसोधन/अघतन: जन आधार अपडेट कैसे करे 2022
जन- आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अघतन ई-मित्र पर करवाया जा सकेगा | संसोधन/अघतन परिवार के मुखिया/ वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो अधतन जन आघार ई-कार्डई-मित्र/ई-प्लस पर जाकर भी डाउनलोड का सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है |
➣ परिवारों/व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करना:
यदि कोई अपात्र परिवार/ व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) प्रस्तुत कर जन आधार पंजीयन करवा लिया है / कार्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन- आधार पंजीयन/ कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।